फारूक अब्बास। अगर आप कोई नया बिजनिस शुरू करनें जा रहे हैं तो आप के लिये एक सुनहरा अवसर है। आप पेट्रोल पम्प या गैस ऐजेन्सी खोल सकते हो। सर...
फारूक अब्बास। अगर आप कोई नया बिजनिस शुरू करनें जा रहे हैं तो आप के लिये एक सुनहरा अवसर है। आप पेट्रोल पम्प या गैस ऐजेन्सी खोल सकते हो। सरकार की नई नियमावली के तहत आप 10वीं पास भी पेट्रोल पम्प खोल सकता है। इसके अलावा सरकार ने कई शर्ताें में भी छूट दी है।
अभी तक सरकारी तेल ऐजेन्सियाॅ उन्ही को फ्रैन्चाइजी आॅफर करती थी जो जरूरी ऐजुकेशन और फाइनेंशियल क्राइटीरिया को पूरा करते हैं। लेकिन हाल ही में आॅयल मिनिस्ट्री नें नये नियम जारी किये हैं। जिसमें आयु सीमा बढा दी गई है साथ ही साथ ऐजुकेशन में भी छूट दी गई है। अब 10 वीं पास भी पेट्रोल पम्प व गैस एजेन्सी खोल सकता है।
ऐजुकेशन क्राइटीरिया में राहत
जनरल या रेगूलर कैटगरी की गैस एजेन्सी या पेट्रोल पम्प लेने के लिये पहले क्वालिफिकेशन एलिजबिलिटी गे्रजुऐशन थी वहीं आप 10वीं पास कर दी गई है। इससे कम पढे लिखे लोगों के लिये भी गेस एजेन्सी या पेट्रोल पम्प खोलने का रास्ता साफ हो गया है।
फाइनेंशियल शर्त में छूट दी गई है
नये नियमों के मुताबिक गैस एजेन्सी या पेट्रोल पम्प खोलनें के लिये फाइनेशिंग शर्त को खत्म कर दिया गया। साथ ही सिक्योरिटी डिपाॅजिट में भी कमी कर दी गई है। अगर आप के पास पैसे कम हैं तो भी आप गैस ऐजेन्सी खोल सकते हो। आॅइल मिनिस्ट्री ने हाल ही मे यह नई नियमावली जारी की है। फाइनेसिंग छूट के अलावा महिलाओं को 33 फीसदी रिजर्वेशन दिया गया है। इससे पहले शिडयूल बैंक में विशेष रकम डिपाॅजिट की जाती थी। अब आप किसी भी बैंक में डिपाॅजिट कर सकते हो।
फैमिली डेफीनेशन को विस्तार दिया गया
मंत्रालय द्वारा जारी नई नियमावली के तहत अब फैमिली की डेफिनेशन को भी विस्तार दिया गया है। जिनकी जमीन पर आवेदक पेट्रोल पम्प खोल सकता है। अगर आवेदक के पास जमीन नही हैं तो वह अपनी पत्नी-पति, माता-पिता भाई-बहन, सौतेल भाई-बहन, गोद लिये बच्चे, दामाद और भाभी, सास-ससुर और दादा-दादी की जमीन पर भी मंजूरी प्राप्त कर सकता है। जबकि तलाक शुदा के मामलें में केवल इण्डीविजुअल और बच्चे आते हैं।
पिछले नियमों के अनुसार पेट्रोल पम्प के लिये आॅफर की गई लैंड को कानूनी मंजूरी न मिलनें पर या अन्य किसी स्थिति में बदला नही जा सकता था। लेकिन अब वैकल्पिक जमीन का आॅफर कर सकता है।
